
Kerala केरल : 14 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी को चार साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नीलांबुर फास्ट-ट्रैक POCSO कोर्ट के जज के.पी. जॉय ने मुथेदम के करापुरम के रहने वाले पुथुवे विनोद (34) को यह सज़ा सुनाई।
अगर जुर्माना भर दिया जाता है, तो यह रकम पीड़िता को दी जाएगी। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो उसे दो महीने और दो हफ़्ते और जेल में रहना होगा। मामले से जुड़ी घटना 16 जून, 2024 की है। केस पोथुकल्लू पुलिस ने दर्ज किया था। जांच पोथुकल स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर के. सोमन ने की। सीनियर सिविल पुलिस ऑफिसर एम. बिजिथा ने मामले की जांच में मदद की।
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट सैम के. फ्रांसिस प्रॉसिक्यूशन की तरफ से पेश हुए। 17 गवाहों से पूछताछ की गई और 13 डॉक्यूमेंट पेश किए गए। प्रॉसिक्यूशन लाइजन विंग की सीनियर सिविल पुलिस ऑफिसर पी.सी. शीबा ने प्रॉसिक्यूशन की मदद की। आरोपी को तवनूर जेल भेज दिया गया।





