kerala: चार ईरानियों को 29 साल और दो को 25 साल की सजा, 200 किलो हेरोइन ले जाते हुए थे गिरफ्तार
Kochi कोच्चि: एर्नाकुलम की एक विशेष अदालत ने चार ईरानियों को 29 साल और तीन महीने की सजा सुनाई है, जबकि दो अन्य को पांच आरोपों के तहत 25 साल और तीन महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इन लोगों को दो साल पहले भारतीय नौसेना ने समुद्र में करीब 200 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा था। जांच करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट सुनील जे ने बताया कि चूंकि ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें क्रमश: 12 और 10 साल की सजा ही काटनी होगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश - VII वी पी एम सुरेश बाबू ने सोमवार, 9 दिसंबर को राज्यविहीन जहाज के कप्तान अब्दुल नज़र (35), अब्दुल गनी (29), अरशद अली (65), अब्दुल मलिक औसारनी (32), राशिद बागफार (23) और जुनैद (20) को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दोषी पाया। एडवोकेट सुनील ने बताया कि फाइट आरोपी राशिद बागफार चाबहार से है और बाकी कोनारक से हैं, जो ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में हैं। आरोपियों ने NCB जांचकर्ताओं को बताया कि हेरोइन अफगानिस्तान से ईरानी बंदरगाहों पर पहुंची थी। पाकिस्तानी ड्रग माफिया खेपों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उन्हें भारत में तस्करी करने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं।