केरल

केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने अपने खिलाफ मामले को साजिश बताया

Rani Sahu
14 Feb 2023 3:05 PM GMT
केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने अपने खिलाफ मामले को साजिश बताया
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कोच्चि, (आईएएनएस)| केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (केएचसीएए) के पूर्व अध्यक्ष सैबी जोस किदंगूर ने मंगलवार को हाई कोर्ट को बताया कि उन पर आरोप है कि उन्होंने जजों को रिश्वत देने के बहाने मुवक्किलों से पैसे लिए। एबी नामक एक व्यक्ति और उसके खिलाफ कुछ अन्य वकीलों द्वारा तैयार किया गया था। किदंगूर ने इस महीने की शुरुआत में पुलिस द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, उन्होंने अदालत को सूचित किया कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा और कहा कि सच सामने आने दीजिए जो उनके लिए भी फायदेमंद होगा।
किदंगूर के लिए परेशानी तब शुरू हुई, जब उनके एक सहयोगी ने एक फेसबुक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि किदंगूर कुछ सेलिब्रिटी ग्राहकों सहित कुछ ग्राहकों से बड़ी रकम इकट्ठा कर रहे थे, यह कहते हुए कि वह इसका इस्तेमाल न्यायाधीशों को रिश्वत देने के लिए करेंगे।
इसके बाद न्यायाधीशों में से एक, न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से आरोपों की जांच करने के लिए कहा।
रजिस्ट्रार जनरल ने मुख्य न्यायाधीश को एक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी, जिसने बदले में हाईकोर्ट की सतर्कता शाखा को जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
सतर्कता विंग की जांच में प्रथम दृष्टया सबूत मिले कि किदंगूर ने यह कहकर अपने मुवक्किलों से पैसे लिए थे कि वह इसका इस्तेमाल कुछ न्यायाधीशों को रिश्वत देने के लिए करेंगे।
सतर्कता रिपोर्ट केरल पुलिस को भेजी गई, जिसने जांच शुरू की।
प्रारंभिक जांच करने के बाद एनार्कुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने 1 फरवरी को किदंगूर के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी।
किदंगूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) के तहत आरोप लगाया गया है, जो एक सं™ोय और गैर-जमानती अपराध है।
उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत भी आरोप लगाया गया है, जो एक आधिकारिक अधिनियम के संबंध में कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य रिश्वत लेने वाले लोक सेवकों के अपराध से संबंधित है।
किदंगूर ने बाद में प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली इस याचिका के साथ हाईकोर्ट का रुख किया।
अदालत ने मंगलवार को इस मामले पर दो सप्ताह के बाद सुनवाई होनी तय की और किदंगूर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने के लिए कहा।
--आईएएनएस
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