
x
कोशिश करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है।
मुन्नार : वन विभाग ने एक व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज किया है, जिसने यहां एक चाय बगान के पास अपने वाहन का इस्तेमाल कर जंगली हाथी 'पडायप्पा' को डराने की कोशिश की.
चुडाला (42) उर्फ दास के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो कन्नन देवन कंपनी के कदलार एस्टेट के फैक्ट्री डिवीजन में ठेकेदार है। मुन्नार डीएफओ रमेश विश्नोय के निर्देश पर रेंज ऑफिसर अरुण महाराजा ने केस लिया। हालांकि दास फरार है।
घटना दूसरे दिन दिन के समय हुई। जब हाथी कदलार की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के ऊपर खड़ा था, दास ने अपने वाहन में प्रवेश किया और उसे दहाड़ दिया। वह गाड़ी की गर्जना करता रहा और कुछ देर तक हार्न बजाता रहा ताकि बड़े आकार के हाथी को उत्तेजित किया जा सके जो मस्त है। यह एक हद तक हिंसक हो गया और इसे दर्शाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित हो गया।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार, जंगली जानवरों को डराने और उन पर हमला करने की कोशिश करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है।
TagsRelationship with public latest newsrelationship with public newsrelationship with publicnews webdesklatest newstoday's big newstoday's important newsrelationship with public Hindi newsbig news of relationship with publiccountry-world newsstate-wise newsHindi newsToday's newsbig newsnew newsdaily newsbreaking newsIndia newsseries of newsnews of country and abroad
Next Story





