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केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
महिला माकपा नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के सिलसिले में पुलिस ने केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने कहा कि माकपा नेता और पूर्व सांसद सी एस सुजाता की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 509 (शब्द, हावभाव या किसी महिला की मर्यादा भंग करने का इरादा) के तहत छावनी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जबकि धारा 354 ए के तहत अपराध में अधिकतम एक वर्ष की जेल की सजा होती है, जबकि धारा 509 के तहत अधिकतम तीन साल कारावास की सजा होती है।
सुरेंद्रन ने रविवार को त्रिशूर में आयोजित एक महिला मोर्चा कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से सीपीआई (एम) की महिला नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणियों की माकपा और कांग्रेस पार्टी दोनों ने निंदा की।
वामपंथी दल ने उनकी टिप्पणी को 'महिला विरोधी' करार दिया था।
विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने सुरेंद्रन की टिप्पणी की निंदा की और माफी मांगी।
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Triveni
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