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केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी कर राज्य की उधार सीमा को कम करने के अपने फैसले की जानकारी दी।
तिरुवनंतपुरम: चल रहे वित्तीय संकट से निपटने के लिए, केरल सरकार ने राज्य के खजाने से बिलों को मंजूरी देने पर गंभीर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नतीजतन, 10 लाख रुपये से ऊपर के बिलों का आदान-प्रदान करने के लिए वित्त विभाग की मंजूरी अनिवार्य है। अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी।
पहले सिर्फ 25 लाख रुपये से ऊपर के बिल के लिए अनुमति की जरूरत होती थी। हालांकि, वित्तीय बाधाओं ने हाल के महीनों में सरकार को कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। इसके अलावा, अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर गंभीर प्रतिबंध लगाने के बाद भी स्थिति बनी रहती है तो क्या राज्य को ओवरड्राफ्ट का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा, राज्य ने केंद्र सरकार से राज्य की उधार सीमा बढ़ाने की मांग की है। जनवरी में, केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी कर राज्य की उधार सीमा को कम करने के अपने फैसले की जानकारी दी।
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