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KOCHI कोच्चि: आठ साल के लड़के के साथ यौन शोषण के मामले में एक 21 साल की महिला को बेगुनाह पाया गया। इसके साथ ही, कोर्ट ने आरोपी महिला के खिलाफ आगे की कार्यवाही रोकने का आदेश दिया। मुवाट्टुपुझा POCSO कोर्ट के जज ए. समीर ने पुलिस को आगे की कार्यवाही रोकने की इजाज़त दे दी। POCSO एक्ट लागू होने के बाद से पहली बार, जिले में कोर्ट तक पहुंचे किसी मामले की जांच में यह बात सामने आई है कि वह मामला झूठा था।
शिकायत में कहा गया था कि महिला ने 25 अप्रैल से 1 मई, 2021 के बीच कई बार लड़के का यौन शोषण किया। उरुलांथन्नी की रहने वाली लड़के की मां ने 4 सितंबर, 2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को पता चला कि महिला के खिलाफ यह झूठी शिकायत बदले की भावना से दर्ज कराई गई थी, क्योंकि महिला ने उनके एक रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत की थी। उस मामले में कोर्ट ने उस रिश्तेदार को दोषी ठहराया था। लड़के और उसकी मां के बयानों में विरोधाभास होने के कारण पुलिस को शक हुआ। शिकायत करने वाले उस घर में नहीं रहते थे जहां शिकायत के अनुसार लड़के का यौन शोषण हुआ था। जांच में पता चला कि महिला वहां कभी गई ही नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने मामला रद्द करने के लिए कोर्ट का रुख किया।
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