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तिरुवनंतपुरम (आईएएनएस)| एसएफआई की नेता के. विद्या पर सरकारी महाराजाज कॉलेज के प्रधानाचार्य के जाली हस्ताक्षर और मुहर का उपयोग कर फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र (एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट) बनाने का आरोप लगाया गया है। मामले में विद्या ने अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया है। जमानत अर्जी पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। पुलिस के मुताबिक, विद्या ने केरल के सरकारी कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर की नौकरी पाने के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा किया था। केरल पुलिस के सूत्रों ने आईएएनएस को यह भी बताया कि आरोपी ने शुक्रवार को गुपचुप तरीके से जमानत अर्जी दाखिल की थी।
पुलिस ने अभी तक विद्या को गिरफ्तार नहीं किया है, इसलिए उसकी आलोचना की जा रही है। यह मुद्दा पिछले पांच दिनों में एक बड़े विवाद में बदल गया है।
अट्टापडी गवर्नमेंट कॉलेज, पलक्कड़ और करिन्थलम आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, नीलेश्वरम, कासरगोड के प्रिंसिपल ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अतिथि व्याख्याता पद के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने को लेकर विद्या के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है।
इस बीच केरल पुलिस ने एसएफआई के राज्य सचिव पीएम अशरे की शिकायत पर एक समाचार चैनल की महिला पत्रकार अखिला नंदकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
--आईएएनएस
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