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4 नवंबर के फैसले में यह नहीं कहा गया है कि लोगों को इस तरह से मिल रही पेंशन की वसूली की जाए।
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए बिना विकल्प दिए उच्च पेंशन के मामलों की फिर से जांच करने के आदेश पर चिंता जताई जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर रहा है। पीएफ पेंशनभोगियों ने बताया है कि 25 जनवरी को जारी ईपीएफओ का आदेश उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के फैसले की गलत व्याख्या है।
शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आरसी गुप्ता मामले (2016) में फैसला सुनाया कि भविष्य निधि में वेतन के अनुपात में राशि स्थानांतरित करके उच्च पेंशन को सक्षम करने के विकल्प का उपयोग करने के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है। शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 4 नवंबर को इस फैसले को बरकरार रखा। साथ ही, 23 मार्च, 2017 को ईपीएफओ ने आरसी गुप्ता के फैसले के बाद उच्च पेंशन प्रदान करने का आदेश जारी किया।
यह आरसी गुप्ता के फैसले और ईपीएफओ के आदेश पर आधारित है कि हजारों लोगों ने उच्च पेंशन के विकल्प दिए। 4 नवंबर के फैसले में यह नहीं कहा गया है कि लोगों को इस तरह से मिल रही पेंशन की वसूली की जाए।
Neha Dani
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