केरल

स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण; बाल अधिकार आयोग ने बेदखली का आदेश दिया

Kavita2
13 Jun 2025 2:25 PM IST
स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण; बाल अधिकार आयोग ने बेदखली का आदेश दिया
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Kerala केरल : बाल अधिकार आयोग ने सौ साल पहले एक सरकारी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश दिया है। आजादी से पहले स्थापित कुन्नाथकुल ग्राम पंचायत के कराकोनम वार्ड में स्थित उत्तर प्रदेश सरकार ने अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश दिया है। आयोग ने स्कूल की जमीन को वापस लेने का फैसला किया है। स्कूल की स्थापना 1918 में परसाला शिक्षा उप-जिले में हुई थी। सरकारी स्कूलों में गिरावट के बावजूद कुन्नाथकल यूपीएससी जिले के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है, जहां करीब एक हजार बच्चे पढ़ते हैं। बाल अधिकार आयोग ने फैसला दिया है कि जमीन पर अतिक्रमण करने के बजाय उसका इस्तेमाल पाठ्येतर गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। आयोग ने पाया कि कई परिवार सामान्य शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में जमीन पर कब्जा कर रहे थे। एक दशक में बने नौ घर रहने लायक नहीं हैं। केरल भूमि संरक्षण अधिनियम के अनुसार जिन घरों में लोग रहते हैं उन्हें खाली कराने के लिए पुलिस की मदद ली जानी चाहिए। मनोजकुमार और सदस्य डॉ. एफ. विल्सन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जिन्होंने भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बना लिए हैं और अनाधिकृत मकान नंबर दे दिए हैं।

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