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राज्य सरकार ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 10 मई को कोट्टाराक्करा तालुक अस्पताल में एक हाउस सर्जन डॉ. वंदना दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, इस घटना में सीबीआई द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं है।
वंदना के माता-पिता केजी मोहनदास और कोट्टायम की टी वसंतकुमारी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त लोक अभियोजक पी नारायणन ने कहा कि जांच अत्यधिक पेशेवर और कुशल तरीके से की जा रही है, इसलिए सीबीआई जांच की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सीबीआई जांच की गारंटी देने वाले पैरामीटर तय किए हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने जांच को सीबीआई को सौंपने के लिए एचसी के असाधारण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें नहीं बनाया है।
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