केरल
डॉ. राम का सरेंडर: नितिन राज मौत मामले में क्राइम ब्रांच को मिली रिमांड
Tara Tandi
24 July 2026 2:53 PM IST

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KANNUR कन्नूर: डेंटल कॉलेज के छात्र नितिन राज की मौत के मामले में मुख्य आरोपी डॉ. एम.के. राम ने गुरुवार को कन्नूर क्राइम ब्रांच ऑफिस में सरेंडर कर दिया। उन्होंने यह सरेंडर तब किया जब थलासेरी की स्पेशल SC/ST कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी।
मेडिकल जांच के लिए कन्नूर ज़िला अस्पताल ले जाने से पहले क्राइम ब्रांच के SP एम.पी. मोहनचंद्रन की अगुवाई वाली टीम ने उनसे पूछताछ की। बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डॉ. राम को एक दिन पहले कर्नाटक से हिरासत में लिया गया था। हालांकि, थलासेरी की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रियाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। रिहाई के बाद, क्राइम ब्रांच ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की इजाज़त के लिए कोर्ट का रुख किया।
केरल हाई कोर्ट ने पहले गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामियों को लेकर क्राइम ब्रांच के DySP सुधीर कल्लन की कड़ी आलोचना की थी। जस्टिस ए. बदरुद्दीन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि सीनियर पुलिस अधिकारियों ने आरोपी को बचाने के लिए दखल दिया था और जांच अधिकारी को नौकरी से हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस घटना को प्रशासन की पूरी विफलता भी बताया और कहा कि उसने पिछले 15 सालों में ऐसी खामी नहीं देखी है। हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बाद, गृह विभाग ने जांच टीम का पुनर्गठन किया। जांच कन्नूर क्राइम ब्रांच के SP के.वी. वेणुगोपाल से हटाकर मलप्पुरम क्राइम ब्रांच के SP एम.पी. मोहनचंद्रन को सौंप दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान डॉ. राम ने नितिन राज को मानसिक रूप से परेशान करने या उनके खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी करने से इनकार किया। नई जांच मोहनचंद्रन की देखरेख में SP जीवन जॉर्ज कर रहे हैं। SC/ST एक्ट के तहत आरोप
डॉ. राम, जो ओरल पैथोलॉजी विभाग के प्रमुख थे, पर आत्महत्या के लिए उकसाने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपनी मौत से पहले, नितिन राज ने अपने परिवार को बताया था कि विभाग प्रमुख उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। लोगों के भारी विरोध के बाद, कॉलेज प्रबंधन ने डॉ. राम को नौकरी से निकाल दिया। गिरफ्तारी में खामियों पर कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
इस बीच, थलासेरी की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने डॉ. एम.के. राम की गिरफ्तारी में हुई खामियों पर स्पष्टीकरण मांगा है। थलसेरी के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के जज एस. मनोज ने डॉ. राम को फिर से गिरफ़्तार करने की इजाज़त मांगने वाली सरकारी वकील की अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया। कोर्ट ने DySP सुधीर कल्लन को तलब किया और पूछा कि गिरफ़्तारी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया। कल्लन ने कोर्ट को बताया कि गिरफ़्तारी की वजह आरोपी को ज़ुबानी तौर पर बता दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि आगे की कार्रवाई पर फ़ैसला लेने से पहले वह उनके लिखित स्पष्टीकरण की जांच करेगा।
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