केरल

केरल के अयोग्य ठहराए गए माकपा विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की

Neha Dani
29 March 2023 11:08 AM GMT
केरल के अयोग्य ठहराए गए माकपा विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की
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उसने उन्हें 10 दिनों के भीतर शीर्ष अदालत में अपील याचिका दायर करने की अनुमति दी।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई (एम)) के देवीकुलम विधायक ए राजा ने बुधवार, 29 मार्च को केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अयोग्यता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील याचिका दायर की। पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के उम्मीदवार डी कुमार की एक चुनाव याचिका के जवाब में उनकी अयोग्यता का आदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि राजा अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित नहीं हैं, जिसके लिए देवीकुलम सीट आरक्षित है।

कुमार ने अपनी कानूनी लड़ाई तब शुरू की जब राजा ने 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। और राजा से 7,848 मतों से हारने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। यूडीएफ उम्मीदवार ने आरोप लगाया था कि राजा एक परिवर्तित ईसाई समुदाय से थे और उन्होंने इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए खुद को योग्य बनाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र जमा किया था।

फैसले के बाद राजा मौजूदा विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) की ताकत अब 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में 98 सीटों पर सिमट गई है। भले ही उच्च न्यायालय ने राजा को अयोग्य घोषित कर दिया,उसने उन्हें 10 दिनों के भीतर शीर्ष अदालत में अपील याचिका दायर करने की अनुमति दी।

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