केरल

खटमल काटने का विवाद: उपभोक्ता अदालत ने होटल पर ठोका जुर्माना

Tara Tandi
6 Oct 2026 4:48 PM IST
खटमल काटने का विवाद: उपभोक्ता अदालत ने होटल पर ठोका जुर्माना
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तिरुवनंतपुरम: कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) ने तिरुवनंतपुरम के एक मशहूर होटल को कासरगोड के एक परिवार को 30,000 रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। परिवार को होटल में रहने के दौरान खटमलों ने काटा था। यह आदेश कासरगोड कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने दिया। यह फ़ैसला चेरुवथुर के वासुदेव कोनूरय की याचिका पर सुनाया गया। होटल को मुआवज़े के तौर पर 15,000 रुपये, इलाज के खर्च के लिए 10,000 रुपये और कोर्ट के खर्च के लिए 5,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया है।
वासुदेव और उनका परिवार 26 अगस्त, 2024 को श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर जाने और एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे। उन्होंने 'रूप महल' नाम के होटल में एक कमरा बुक किया। उन्होंने 3,500 रुपये का डबल रूम लिया था। शिकायत में कहा गया है कि सफ़र की थकान के बावजूद, वासुदेव और उनका परिवार उस रात सो नहीं पाए। जब ​​उन्होंने बिस्तर चेक किया, तो उन्हें खटमल मिले।
शिकायत में यह भी कहा गया कि खटमलों ने बच्चों को भी काटा और यह बात होटल मैनेजमेंट के ध्यान में लाई गई। इसके बाद परिवार ने अगले दिन एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया। घर लौटने के बाद, वासुदेव ने कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि होटल मैनेजमेंट ने दलील दी कि होटल के ख़िलाफ़ पहले ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन कमीशन ने होटल को मुआवज़ा देने का आदेश दिया। आदेश में होटल से एक महीने के भीतर मुआवज़ा देने को कहा गया है।
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