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Kochi कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को सूरज लामा मामले में अपने पूर्व अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया कि मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) का नेतृत्व पुलिस आयुक्त के बजाय पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) करेंगे। 11 फरवरी को जारी अपने अंतरिम आदेश में, खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि एसआईटी का नेतृत्व पुलिस आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारी करेंगे।
हालांकि, सरकारी वकील के अनुरोध पर, न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और एमबी स्नेहलथा की पीठ ने निर्देश में संशोधन करते हुए कहा कि अब एसआईटी का नेतृत्व डीआईजी करेंगे। अदालत ने एसआईटी को लामा के भारत आगमन से लेकर उनकी मृत्यु तक की घटनाओं के पूरे क्रम को दर्ज करने के लिए अपनी जांच जारी रखने को कहा है।
कुवैत से निर्वासित भारतीय नागरिक लामा कोच्चि में उतरने के बाद लापता हो गए थे। बाद में, कलामासेरी से बरामद शव की फोरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि वह लामा का ही था। यह मामला न्यायिक जांच का विषय बन गया जब यह सामने आया कि कथित तौर पर स्पष्ट रूप से कमजोर स्थिति होने के बावजूद, उनकी स्पष्ट रूप से नाजुक स्थिति, जिसमें संज्ञानात्मक और अन्य संभावित अक्षमताएं शामिल थीं बावजूद इसके उन्हें आव्रजन और हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारियों द्वारा बिना किसी सहायता के हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दे दी गई थी।
अदालत ने निर्वासितों के प्रशासनिक प्रबंधन पर चिंता व्यक्त करते हुए सवाल उठाया था कि क्या ऐसी परिस्थितियों में व्यक्तियों से निपटने के लिए कोई मानक प्रोटोकॉल मौजूद है। लामा के शव की पहचान होने के बावजूद, पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बंद करने से इनकार कर दिया। अदालत ने एसआईटी को लामा के भारत आगमन के बाद की घटनाओं की जांच जारी रखने का निर्देश दिया और कहा कि इस स्तर पर हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
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