Calicut, कालीकट: नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पिछले तीन सालों में एयरलाइंस, एयरपोर्ट और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा अठारह सुरक्षा उल्लंघनों का पता लगाया है, यह जानकारी नागरिक विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल द्वारा राज्यसभा में दिए गए जवाब में दी गई है। जवाब में बताया गया है कि डीजीसीए ने तीन सालों में सुरक्षा उल्लंघनों के लिए 1.59 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। 2024 में उल्लंघनकर्ताओं की सूची में कालीकट हवाई अड्डा भी शामिल है। डीजीसीए ने विमान नियम, 1937 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कालीकट हवाई अड्डे में एयरोड्रोम संचालक पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
कालीकट हवाई अड्डे पर उस धारा का उल्लंघन पाया गया, जिसमें कहा गया है कि लाइसेंसधारक लाइसेंस की पूरी अवधि के दौरान महानिदेशक की संतुष्टि के लिए हवाई अड्डे को विमान द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त स्थिति में बनाए रखेगा और पर्याप्त रूप से चिह्नित करेगा और यदि हवाई अड्डा अनुपयोगी हो जाता है, तो तुरंत महानिदेशक को सूचित करेगा। 2024 में, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, चेन्नई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ और शिवमोग्गा एयरपोर्ट को सुरक्षा उल्लंघन के लिए दंडित किया गया। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ पर 2024 में सबसे अधिक जुर्माना, 30 लाख रुपये लगाया गया।