केरल
कर्जदार का बहीखाता या क्या? सबरीमाला स्टॉक रजिस्टर पर हाई कोर्ट ने असंतोष जताया
Tara Tandi
17 July 2026 10:48 AM IST

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KOCHI कोच्चि: हाई कोर्ट ने सबरीमाला के एसेट्स का रिकॉर्ड रखने वाली स्टॉक बुक की तुलना कर्जदार की डायरी से की। कोर्ट ने प्रॉपर्टी रजिस्टर समेत एक पूरा डिजिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का भी निर्देश दिया। स्टॉक बुक की जांच के बाद कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई।
एसेट-स्टॉक रजिस्टर, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, बेकार चीज़ों को हटाने, बेचने और रिपेयर करने के रजिस्टर और डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर को डिजिटल सिस्टम में शामिल किया जाना चाहिए। जस्टिस वी. राजा विजयराघवन और जस्टिस के. वी. जयकुमार वाली देवस्वोम बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि डॉक्यूमेंट्स को रेगुलर इंटरवल पर चेक और अपडेट किया जाए। कोर्ट ने बोर्ड को याद दिलाया कि पब्लिक का पैसा खर्च करते समय उसके पास सही रिकॉर्ड होना चाहिए।
बोर्ड ने भरोसा दिलाया कि मंडला सीजन से पहले डिजिटलाइजेशन पूरा हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। हाई कोर्ट ने देवस्वोम बोर्ड की उस पिटीशन का निपटारा कर दिया है जिसमें सबरीमाला में दिहाड़ी मजदूरों के लिए 1000 डबल-डेकर खाट खरीदने की परमिशन मांगी गई थी। ऑडिट डिपार्टमेंट ने 1.66 करोड़ रुपये के खाट के कॉन्ट्रैक्ट पर ऑब्जेक्शन उठाया था। तमिलनाडु की कंपनी से खरीदे गए खाटों की टेक्निकल डिटेल्स या तस्वीरें नहीं दिखाई गईं। कोर्ट ने चीफ इंजीनियर को ट्रांसपेरेंसी पक्का करने का निर्देश दिया। साथ ही, स्टोर परचेज़ मैनुअल का सख्ती से पालन करने का भी आदेश दिया।
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