केरल
ऋण वसूली घोटाला Police अधिकारी पर 2.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
Mohammed Raziq
24 Jun 2025 3:34 PM IST

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Kollam कोल्लम: आभूषणों की जब्ती की कार्यवाही माफ करने का वादा करके आभूषण मालिक से 2.51 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने के आरोपी पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। कोझिकोड उत्तर यातायात सहायक पुलिस आयुक्त के ए सुरेश बाबू, पेरिलचेरी कोप्पुल्ली हाउस, त्रिशूर को निलंबित कर दिया गया है। कोल्लम सिटी पुलिस आयुक्त किरण नारायणन द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई। सुरेश बाबू की पत्नी, वीपी नुसरत (मानसा) कोप्पुल्ली हाउस चेरुवथेरी शिवाजी नगर, त्रिशूर और कोल्लम के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर शक्तिकुलंगरा जयशंकरिल बालचंद्र कुरुप दूसरे और तीसरे आरोपी हैं। कोल्लम ईस्ट पुलिस ने 15 फरवरी को मामला दर्ज किया था। कोल्लम में एआई ईशा गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अब्दुल सलाम द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद जांच के दौरान धोखाधड़ी का पता चला। घटना 2023 में हुई थी। अब्दुल सलाम ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कोल्लम और परिपल्ली के बैंकों से 49.25 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट लोन लिया था। वह कोविड अवधि के दौरान राशि नहीं चुका सका। बैंक ने एर्नाकुलम में ऋण वसूली न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है।
जब फौजदारी की कार्यवाही चल रही थी, तो समस्याओं की सूचना उसके दोस्त और तीसरे आरोपी डॉ. बालचंद्र कुरुप को दी गई। उन्होंने ही सुरेश बाबू से परिचय कराया था। उन्होंने 52 करोड़ रुपये की देनदारी को घटाकर 25 करोड़ रुपये करने का वादा किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बैंक को अग्रिम भुगतान करने के बहाने 2.51 करोड़ रुपये लेकर विश्वासघात किया। पैसे दूसरे आरोपी के खाते में भेजे गए। शिकायत में कहा गया है कि जब मामला अनसुलझा रहा और पैसे वापस मांगे गए, तो उसने उसे जान से मारने और अब्दुल सलाम को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी।
जिला अपराध शाखा द्वारा की गई जांच और केरल के गृह विभाग द्वारा कार्रवाई के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सरकारी आदेश में कहा गया है कि सुरेश बाबू ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया।
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