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Kerala केरल: एडीएम नवीन बाबू की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने केस डायरी पेश करने को कहा है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को हलफनामा देने और अगले महीने की 6 तारीख को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका पर न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने याचिका पर सरकार और सीबीआई का पक्ष जानना चाहा है।
कोर्ट की यह कार्रवाई नवीन बाबू की पत्नी मंजूषा की याचिका पर आधारित है,
जिसमें कहा गया है कि एनआईवी में जांच संतोषजनक नहीं है और सीबीआई जांच जरूरी है। याचिका पर फैसला होने तक आरोपी को चार्जशीट नहीं दी जानी चाहिए। आरोपी राजनीतिक प्रभाव वाले विभिन्न पदों और कर्तव्यों पर आसीन व्यक्ति है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि चार्जशीट में दिए गए सबूत मनगढ़ंत हैं।
इस बीच, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उसे नवीन बाबू की हत्या का संदेह है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आरोपी पर जांच को किस तरह प्रभावित करने का संदेह है। लेकिन मंजूषा ने कोर्ट को बताया कि विशेष जांच दल सिर्फ नाम का है। याचिका पर 9 दिसंबर को विस्तार से सुनवाई होगी।
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Usha dhiwar
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