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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: तिरुवनंतपुरम की एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत ने मंगलवार को 44 वर्षीय ट्यूशन शिक्षक को पांच साल पहले एक प्लस-वन छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में 111 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, अदालत ने उस पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो दोषी मनोज को एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मनोज की पत्नी ने नाबालिग लड़की के साथ अपने पति द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की बात जानने के बाद आत्महत्या कर ली।
अपने फैसले में न्यायाधीश आर रेखा ने कहा कि मनोज, जो कि बच्ची का अभिभावक भी था, ने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उसे कोई दया नहीं चाहिए। घटना 2 जुलाई, 2019 को हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी सरकारी कर्मचारी है और अपने घर पर ट्यूशन क्लास चलाता था। उसने बच्ची को विशेष क्लास के लिए बुलाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, साथ ही अपने मोबाइल फोन पर दुर्व्यवहार की तस्वीरें भी लीं। घटना के बाद बच्चा डर गया और उसने ट्यूशन क्लास जाना बंद कर दिया।
इसके बाद आरोपी ने घटना की तस्वीरें फैला दीं। घटना की जानकारी होने पर बच्चे के परिवार ने फोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसका फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, जिसमें बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की तस्वीरें सामने आईं।मनोज ने दावा किया कि घटना के दिन वह ऑफिस में था और उसने हस्ताक्षर के साथ रजिस्टर्ड लीव रिकॉर्ड पेश किया। हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए आरोपी के फोन के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि घटना के दिन मनोज ट्यूशन सेंटर के पास था।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आरएस विजय मोहन और आरवी अखिलेश पेश हुए।
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Harrison
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