केरल

Court ने शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत का संज्ञान लिया

Gulabi Jagat
21 Sep 2024 5:45 PM GMT
Court ने शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत का संज्ञान लिया
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New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया है। यह शिकायत भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने दर्ज कराई है । उन्होंने आरोप लगाया है कि थरूर ने एक साक्षात्कार में उनके खिलाफ झूठा बयान दिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि इस बयान से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और इसके परिणामस्वरूप उन्हें 2024 का लोकस
भा चुना
व हारना पड़ा।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) दिव्या मल्होत्रा ​​ने अपराधों का संज्ञान लिया और मामले को 4 अक्टूबर को पूर्व समन साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 21 सितंबर को पारित आदेश में कहा, "दिए गए सबमिशन और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के आधार पर, जो प्रथम दृष्टया अपराध के अवयवों का खुलासा करती है, मैं धारा 500 आईपीसी और 171 जी आईपीसी के तहत अपराध का संज्ञान लेता हूं।" भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे और वैभव गग्गर भाजपा नेता की ओर से पेश हुए।
आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित आरोपी ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर शिकायतकर्ता को बदनाम किया है कि वह तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दे रहा था, यह अच्छी तरह जानते हुए कि ऐसे बयान झूठे थे और शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को कम करने और आगामी चुनावों के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से ऐसा किया गया।
यह भी आरोप लगाया गया है कि साक्षात्कार विभिन्न समाचार चैनलों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रस्तावित आरोपी के इशारे पर प्रकाशित किए गए थे और इसके परिणामस्वरूप समाज में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः शिकायतकर्ता को लोकसभा चुनाव, 2024 हारना पड़ा। शिकायतकर्ता ने धारा 200 सीआरपीसी के साथ धारा 499/500 आईपीसी और 171जी आईपीसी के तहत शिकायत दर्ज कराई है । (एएनआई)
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