केरल
ADGP अजित कुमार पर कोर्ट सख्त, उठाए एम्बुलेंस प्रबंधन पर सवाल
Tara Tandi
16 July 2025 3:21 PM IST

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KOCHI कोच्चि: सबरीमाला में केरल पुलिस के ट्रैक्टर में पम्पा से सन्निधानम और वापस जाने वाले एडीजीपी एम.आर. अजित कुमार की मदद के लिए सरकार आगे आई है। पम्पा पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
यह मामला इस आधार पर दर्ज किया गया है कि चालक ने लापरवाही से वाहन चलाया और एक व्यक्ति को ले जाकर उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया। इसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंप दी गई है। अदालत ने इस घटना के लिए अजित कुमार की कड़ी आलोचना की। अदालत ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अगर वह बीमार होते तो एम्बुलेंस में जा सकते थे। अदालत की यह आलोचना सबरीमाला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट पर आधारित थी।
एडीजीपी 12 और 13 जुलाई को ट्रैक्टर पर सवार हुए थे। उच्च न्यायालय की देवस्वोम पीठ ने 2021 में आदेश दिया था कि सन्निधानम में सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टरों में यात्रा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सबरीमाला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि एडीजीपी ने इसका उल्लंघन किया था। एडीजीपी 12 जुलाई को शाम 6 बजे चेलिकुझी की तरफ से ट्रैक्टर पर सवार हुए। सन्निधानम के पास जूतों की दुकान वाले इलाके में पहुँचने पर वे उतर गए। उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) भी उनके साथ थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वे जूतों की दुकान वाले इलाके से ट्रैक्टर पर सवार होकर पम्पा पहुँचे और 13 जुलाई को दोपहर 1 बजे चेलिकुझी की तरफ उतर गए।
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