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Hyderabad हैदराबाद: एर्नाकुलम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रतिबंधित वस्तु - लाल चंदन के निर्यात का प्रयास करके सीमा शुल्क विभाग को धोखा देने की साजिश से संबंधित एक मामले में त्रिशूर के देसमंगलम में सुवेहान एक्सपोर्टिंग के मालिक आरोपी यूसुफ को तीन साल के कठोर कारावास (आरआई) और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई ने 30 नवंबर, 2012 को उक्त आरोपी यूसुफ और अन्य सहित तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2012 के दौरान आरोपी ने एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर सीमा शुल्क विभाग को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी, जिसमें निर्यात-आयात नीति के तहत निर्यात के लिए प्रतिबंधित वस्तु लाल चंदन का निर्यात करने का प्रयास किया गया था।
साजिश के अनुसरण में, आरोपी ने सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष शिपिंग बिल पेश किया, जानबूझकर और धोखाधड़ी से निर्यात की जा रही वस्तु को "कॉयर पिथ ब्लॉक्स" के रूप में गलत घोषित किया, इन वस्तुओं को कॉयर पिथ के घोषित निर्यात कार्गो में छिपाकर रखा गया था। आरोपियों ने सीमा शुल्क अधिकारियों को माल को जब्त किए बिना सीमा शुल्क क्षेत्र से निकालने के लिए प्रेरित किया।
इसके बाद, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों द्वारा वल्लारपदम अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पर उक्त खेप को रोक लिया गया और खेप की उनकी जांच के परिणामस्वरूप उक्त वस्तुओं की बरामदगी हुई। जांच पूरी होने के बाद, दोषी आरोपियों सहित दो आरोपियों के खिलाफ 10 मार्च 2014 को आरोप पत्र दायर किया गया था। हालांकि, दोनों आरोप पत्रित आरोपी फरार हो गए। बाद में, यूसुफ को 21 जून 2023 को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे तदनुसार सजा सुनाई।
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Harrison
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