
पलक्कड़: अलाथुर न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को नेनमारा दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी चेंथमारा की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उसकी रिहाई से स्थानीय लोगों की जान को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद चेंथमारा के वकील ने कहा कि वे जमानत के लिए जिला सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। चेंथमारा पर आरोप है कि उसने 27 जनवरी को पोथुंडी में अपने पड़ोसी सुधाकरन और उसकी मां लक्ष्मी की हत्या कर दी थी, जबकि वह 2019 में सुधाकरन की पत्नी सजीता की हत्या के मामले में जमानत पर था। जांच से पता चलता है कि चेंथमारा का मानना था कि सजीता और उसके पड़ोस में रहने वाली एक अन्य महिला पुष्पा उसकी पत्नी के मनमुटाव के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके कारण 2019 में सजीता की हत्या हुई और पिछले महीने जब चेंथमारा सजीता हत्या मामले में जमानत से बाहर आया तो सुधाकरन और लक्ष्मी की हत्या कर दी गई।





