केरल

कोर्ट ने पंथिरनकावु मामले में एनआईए की याचिका खारिज की

Deepa Sahu
8 Feb 2023 1:22 PM GMT
कोर्ट ने पंथिरनकावु मामले में एनआईए की याचिका खारिज की
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कोझिकोड: एनआईए अदालत ने पंथिरनकावु यूएपीए मामले के पहले आरोपी एलन शुहैब की जमानत रद्द करने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसके लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।
एनआईए ने पलायड परिसर में रैगिंग की शिकायत के संबंध में एलन शुहैब के फेसबुक पोस्ट और उसके खिलाफ पन्नियांकारा पुलिस की रिपोर्ट पेश की। लेकिन कोर्ट ने दलील को विस्तार से सुना और स्पष्ट किया कि जमानत रद्द करने के लिए इसे सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि फेसबुक पर एलन के कुछ पोस्ट उसके द्वारा लिखे नहीं गए थे बल्कि शेयर किए गए पोस्ट थे। इन पदों में विचार अनुचित है। कोर्ट ने एलन को भविष्य में इस तरह की पोस्ट शेयर नहीं करने का निर्देश दिया।
पन्नियांकारा पुलिस को यह जांचने का काम सौंपा गया था कि एलन शुहैब जमानत शर्तों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। जमानत के समय पुलिस ने कोर्ट में एलन के पक्ष में रिपोर्ट पेश की। लेकिन पलायड लीगल स्टडीज सेंटर में एक संघर्ष में एलन शुहैब पर आरोप लगाया गया था। इसके बाद पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट कोर्ट में दी कि वह एक आपत्तिजनक व्यक्ति है। कोर्ट ने आदेश में इस स्थिति का भी जिक्र किया। 2019 में कोझिकोड के मूल निवासी एलन शुहैब और थाहा फजल को माओवादी लिंक के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी।

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