केरल

कृषि निदेशालय में भ्रष्टाचार: RTI दस्तावेज न देने पर ₹ 1.5 लाख का जुर्माना

Usha dhiwar
30 Jan 2025 6:24 AM GMT
कृषि निदेशालय में भ्रष्टाचार: RTI दस्तावेज न देने पर ₹ 1.5 लाख का जुर्माना
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Kerala केरल: कृषि निदेशालय के वित्तीय विवरण में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत रिकॉर्ड मांगे जाने के बावजूद भी रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने वालों को डेढ़ लाख रुपए का नुकसान हुआ है। एक एसोसिएशन ने अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की। कृषि उत्पादन आयोग ने वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में राज्य कोषागार निदेशक और मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है। स्थानीय सूचना आयुक्त डॉ. ए. अब्दुल हकीम ने जवाब दिया। वर्ष 2018 में कृषि उत्पादन आयोग की सम्बद्ध संस्था 'समेति' को स्वीकृत 10 लाख रुपए की राशि शिवसेना मुर्गीघर का जंगल खाते में जमा किए गए रिफंड का विवरण मांगें। भूमि आयोग में अपील खारिज होने के बाद यह निर्णय लिया गया। मर्विन एस. जॉय और उनकी मां तिरुपुरम के मनावेली मिस्पा में किसान हैं। आयोग से वरिष्ठ अधिकारी एस. सुनीता ने संपर्क किया था। अधिकारियों ने आयोग को बताया कि ऐसी कोई रेखा नहीं है।

इसके बाद सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी, संभागीय मुख्यालय के लेखा अधिकारी, सतर्कता अधिकारी, कृषि निदेशक, कोषागार अधिकारी आदि आयोग के प्रतिभागियों को बुलाया गया और भाषण दिया गया। आयोग ने पाया कि नियमों का पालन किए बिना वित्तीय लेनदेन किया गया था। जिन लोगों ने गलत काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कुछ लोगों ने हरजीकर के आरोप को गलत बताया कि उन्हें मारपीट कर नौकरी से निकाल दिया गया था। यह भी अनुमान लगाया गया कि संपत्ति मौजूद थी। एस। आयोग ने सुनीता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने की भी सिफारिश की।
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