केरल

आयकर छूट के लिए पात्र सहकारी समितियां, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

Neha Dani
13 May 2023 6:07 PM GMT
आयकर छूट के लिए पात्र सहकारी समितियां, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया
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कामगार सहकारी पटपढ़ी लिमिटेड के मामले पर विचार करने के दौरान बनाया गया था।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सहकारी समितियां आयकर के दायरे में नहीं आती हैं और वे कर से छूट की पात्र हैं.
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पिछले आदेशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत दी गई परिभाषा और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी परिपत्र पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की खंडपीठ ने, उन्होंने स्पष्ट किया कि सहकारी समितियां सभी परिस्थितियों में आयकर छूट की पात्र होंगी।
स्पष्टीकरण, जो केरल सहित सहकारी समितियों के लिए एक राहत के रूप में आएगा, मुंबई आयकर आयुक्त बनाम अन्ना साहेब पाटिल मथाड़ी कामगार सहकारी पटपढ़ी लिमिटेड के मामले पर विचार करने के दौरान बनाया गया था।
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