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KOCHI कोच्चि: राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि राज्य पुलिस प्रमुख ने एक परिपत्र जारी कर सभी जिला पुलिस प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि धार्मिक या राष्ट्रीय त्योहारों के दौरान सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध न हों। परिपत्र में कहा गया है कि जुलूसों को सड़क के एक तरफ तक सीमित रखा जाए, ताकि दूसरी तरफ यातायात का मुक्त प्रवाह हो सके। यह परिपत्र न्यायालय द्वारा 2010 के अपने फैसले के आधार पर दिशा-निर्देश प्रदान करने के निर्देश के जवाब में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सड़कों और सड़क के किनारों पर सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाई गई थी।
यह निर्देश तिरुवनंतपुरम के अधिवक्ता कुलथूर जयसिंह द्वारा मुख्य सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आया। याचिका में 3 जनवरी को बलरामपुरम पंचायत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम का हवाला दिया गया, जिसमें व्यस्त बलरामपुरम-विझिनजाम रोड पर एक मंच और बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसने सड़क के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि परिपत्र में हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव है। जबकि न्यायालय ने पहले भी अधिकारियों को सड़कों और हाशिये पर सार्वजनिक सभाओं की अनुमति देने से रोक दिया था, याचिकाकर्ता ने बताया कि परिपत्र कुछ शर्तों के साथ ऐसी सभाओं की अनुमति देकर इस फैसले का खंडन करता प्रतीत होता है।
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