
Kerala केरल : चिरायिनकीझु बैजू हत्याकांड के चार आरोपियों को आजीवन कारावास और 6.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। आरोपियों की पहचान चिरायिनकीझु गांव के चारुविला घर में बलात्कार की शिकार हुई महिला के बेटे अजी (59), चारुविला घर में मौजूद सुरेश उर्फ सुरेश (53), संजू (43) और शाजी (42) के रूप में हुई है, जिन्हें आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई तिरुवनंतपुरम के पांचवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिजू शेख ने की। उत्तर. 25 अप्रैल 2007 को परावुर निवासी सुधीश और उसके दोस्तों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी और बैजू की हत्या कर दी गई थी। दूसरी बार सुरेश शराब पीकर आया था और उसने पड़ोस में रहने वाली लवली नामक महिला से गाली-गलौज की थी। लवली के भाई सुधीश ने कहा था कि वह दोबारा ऐसा न करे। मामला यह है कि इसी बात का विरोध करने पर हमला और हत्या हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील बी.एस. राजेश, वकील सेबिन थॉमस और ए. बीनाकुमारी उपस्थित थे।





