Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: वर्कला के अयिरूर में बुजुर्ग माता-पिता को घर से निकालने की घटना में उपजिलाधिकारी ने अहम आदेश जारी किया है। उपजिलाधिकारी ने तीनों बच्चों को हर महीने की 10 तारीख से पहले अपने माता-पिता के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया है। तीनों बच्चों को अपने माता-पिता की दवा, भोजन और कपड़ों का खर्च बराबर-बराबर देकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिस घर में वे रहते हैं, वहां उनके शांतिपूर्ण जीवन में बाधा नहीं आनी चाहिए। उपजिलाधिकारी के आदेश की एक प्रति माता-पिता को सौंप दी गई है। पुलिस द्वारा कल मामला दर्ज किए जाने के बाद बेटी ने घर की चाबियां अपने माता-पिता को सौंप दी थीं। अयिरूर पुलिस ने अपने बुजुर्ग माता-पिता को घर से निकालने की घटना में बेटी और दामाद के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने शुक्रवार शाम को अपने कैंसर पीड़ित पिता सदाशिवन (79) और मां सुषमा (72) को वर्कला के अयिरूर स्थित घर से बेदखल करने की शिकायत पर वायनाड में फार्मासिस्ट के तौर पर काम करने वाले सिजी और उनके पति बहुलेयन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण अधिनियम की धारा 24, धोखाधड़ी से प्रेरित करना, झूठे वादे और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना के तहत मामला दर्ज किया गया है।