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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को सबरीमाला में रासायनिक कुमकुम की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने 17 नवंबर से शुरू होने वाले वार्षिक तीर्थयात्रा सत्र के दौरान पर्यावरण क्षरण की चिंताओं का हवाला दिया।
न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार की खंडपीठ ने 2025-26 के मंडलम-मकरविलक्कु सत्र के दौरान 'एदाथावलम' (विश्राम स्थलों) पर तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं पर विशेष आयुक्त की रिपोर्ट पर आधारित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। न्यायालय ने उल्लेख किया कि उसके 16 अक्टूबर के पूर्व आदेश में टीडीबी, भारतीय रेलवे और जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, कोट्टायम को इन विश्राम स्थलों पर स्वच्छता, भोजन और पेयजल की सुविधा बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।
न्यायालय ने तीर्थयात्रियों द्वारा प्लास्टिक के पाउच में शैंपू का उपयोग करने और उन्हें एरुमेली में नदियों के पास फेंकने पर भी चिंता व्यक्त की थी, जिससे प्रदूषण होता है।इसके बाद अदालत ने कोट्टायम ज़िला प्रशासन को इलाके में प्लास्टिक के पैकेटों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को जब मामले की समीक्षा की गई, तो एरुमेली ग्राम पंचायत के वकील ने पीठ को बताया कि वलियाथोडु नदी में शैम्पू के पैकेट और अन्य कचरा अब भी डाला जा रहा है।
वकील ने बताया कि पेट्टाथुल्लाल अनुष्ठान के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक कुमकुम प्रदूषण का एक कारण है, क्योंकि श्रद्धालु बाद में इसे धोने के लिए डिटर्जेंट और शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। इस दलील पर गौर करते हुए, पीठ ने पंबा और सन्निधानम में शैम्पू के पैकेट और रासायनिक कुमकुम की बिक्री पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। अदालत ने टीडीबी को कचरा जमा होने से रोकने के लिए नदी पर जाल या चेकडैम लगाने पर विचार करने का भी निर्देश दिया। कोचीन और गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड ने चेंगन्नूर नगरपालिका के साथ मिलकर अदालत को बताया कि पहले के आदेशों का पालन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इन दलीलों को दर्ज करते हुए, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए निर्धारित कर दी।
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