केरल
चंद्रबोस हत्याकांड Kerala HC ने मुहम्मद निशाम को पैरोल दी
Mohammed Raziq
9 April 2025 2:58 PM IST

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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने केरल में चंद्रबोस हत्याकांड में दोषी ठहराए गए मुहम्मद निशाम को पैरोल दे दी है। उनकी पत्नी द्वारा दायर याचिका के आधार पर, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निशाम को 15 दिन की पैरोल दी है।याचिका में, निशाम की पत्नी ने उनकी मां के इलाज सहित अन्य कारणों का हवाला देते हुए 30 दिन की पैरोल मांगी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पैरोल का विरोध करने वाली पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शुरू में याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद, खंडपीठ के समक्ष एक अपील दायर की गई, जिसने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और पैरोल दे दी।भले ही पैरोल दे दी गई हो, लेकिन शर्तें जेल विभाग द्वारा तय की जाएंगी। वर्तमान में, निशाम वियूर सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहा है। पैरोल देने के उच्च न्यायालय के आदेश को अब जेल अधिकारियों द्वारा सरकार को भेजा जाएगा। निशाम को पहले भी कई मौकों पर पैरोल दी गई है और जेल से रिहा किया गया है।
एक व्यवसायी निशाम को कार से सुरक्षा गार्ड चंद्रबोस की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। यह घटना 29 जनवरी 2015 को त्रिशूर के सोभा शहर में हुई थी। यह हमला तब हुआ जब निशाम कथित तौर पर गेट खोलने में देरी के कारण चंद्रबोस पर गुस्सा हो गया। उसने पहले चंद्रबोस को अपनी हम्मर से मारा, जिससे वह गिर गया और फिर उसके साथ फिर से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। चंद्रबोस हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट ने निशाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसे विभिन्न धाराओं के तहत कुल 24 साल की जेल और 80.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माने में से 50 लाख रुपये चंद्रबोस के परिवार को देने का निर्देश दिया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। राज्य सरकार ने निशाम के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।
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