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नई दिल्ली: केरल अब से केरलम के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने संविधान में राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने की राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग मान ली है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में आज संसद में पेश केरल सरकार के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई। यह मंज़ूरी प्रधानमंत्री के नए ऑफिस 'सेवा तीर्थ' में हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में दी गई।
संविधान के पहले शेड्यूल में राज्य का नाम 'केरल' के तौर पर रजिस्टर्ड है। राज्य की मांग थी कि इसे बदलकर 'केरलम' किया जाए। जून 2024 में, केरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास करके मांग की थी कि इसके लिए संविधान के आर्टिकल 3 के तहत तुरंत कदम उठाए जाएं। यह मांग आज केंद्रीय कैबिनेट के सामने विचार के लिए आई थी।
केरल असेंबली ने अगस्त 2023 में भी यही मांग करते हुए एक प्रस्ताव पास किया था। हालांकि, केंद्र ने कुछ टेक्निकल दिक्कतों का हवाला देते हुए इसे वापस कर दिया था। पहले प्रस्ताव में संविधान के पहले शेड्यूल और आठवें शेड्यूल में बदलाव की मांग की गई थी। हालांकि, केंद्र का निर्देश था कि सिर्फ़ पहले शेड्यूल में ही बदलाव किया जाए। इसलिए, बदला हुआ प्रस्ताव विधानसभा ने पास करके केंद्र को वापस भेज दिया।
BJP के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केरल को केरलम में बदलने के लिए दखल देने की मांग की थी। पत्र में यह भी बताया गया था कि विधानसभा ने इस बारे में एक प्रस्ताव पास किया था।
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