Kannur कन्नूर: एर्नाकुलम सीबीआई कोर्ट ने पेरिया के कल्लियोट में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सरथ लाल और कृपेश की हत्या के मामले में 14 लोगों को दोषी पाया है। पूर्व विधायक के वी कुन्हीरामन समेत 14 आरोपियों को दोषी पाया गया। कोर्ट ने 10 लोगों को बरी कर दिया। एक से दस आरोपियों को हत्या का दोषी पाया गया। दोषी ठहराए गए 14 में से दस सीपीएम के महत्वपूर्ण नेता हैं। सजा की अवधि 3 जनवरी, 2025 को सुनाई जाएगी।
सीपीएम के पूर्व पेरिया स्थानीय समिति सदस्य ए पीतांबरन, हत्या के अपराधी साजी सी जॉर्ज, के एम सुरेश, के अनिल कुमार, जिजिन, आर श्रीराग, ए अश्विन और सुबीश को हत्या का दोषी पाया गया। नौवें आरोपी ए मुरली, टी रंजीत, के मणिकंदन (उडुमा के पूर्व क्षेत्र सचिव और कन्हानगढ़ ब्लॉक पंचायत के अध्यक्ष), ए सुरेंद्रन, के वी कुन्हीरामन (उडुमा के पूर्व विधायक और सीपीएम जिला सचिवालय सदस्य), राघवन वेलुथोली (पक्कम के पूर्व स्थानीय सचिव) और के वी भास्करन अन्य हैं जिन्हें अदालत ने दोषी पाया है।
अदालत ने 292 गवाहों से जिरह की। यह हमला 17 फरवरी, 2019 को हुआ था। स्थानीय पुलिस की एक विशेष टीम ने शुरू में और बाद में अपराध शाखा ने मामले की जांच की। सरथ लाल और कृपेश के माता-पिता द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली। जांच तिरुवनंतपुरम इकाई के डीएसपी अनंतकृष्णन के नेतृत्व में सीबीआई की एक टीम ने की थी। सीबीआई अदालत में मुकदमा फरवरी 2023 में शुरू हुआ।