केरल

पोक्सो मामले में केरल के कैथोलिक पादरी को 7 साल की सजा

Bhumika Sahu
28 Dec 2022 3:13 PM GMT
पोक्सो मामले में केरल के कैथोलिक पादरी को 7 साल की सजा
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कैथोलिक पादरी राजू कोकण को अपने धर्मप्रांत में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में सात साल कैद की सजा सुनाई.
कोच्चि: केरल के त्रिशूर में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने बुधवार को कैथोलिक पादरी राजू कोकण को अपने धर्मप्रांत में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में सात साल कैद की सजा सुनाई.
घटना 2014 की है और घटना के सार्वजनिक होने के बाद राजू फरार चल रहा था। हालाँकि, केरल पुलिस ने जल्द ही उसे तमिलनाडु के नागरकोइल में खोज लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया।
एक गरीब पृष्ठभूमि से आने वाली लड़की को त्रिशूर चर्च के पैरिश पादरी राजू ने नए कपड़े दिलाने का झांसा दिया और उसने लड़की की तस्वीरें भी लीं।
मुकदमे के दौरान, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 18 गवाहों को सुना और मोबाइल फोन के अलावा 24 दस्तावेजों को देखा।
अदालत ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह कभी नहीं होना चाहिए था, और वह भी एक पुजारी द्वारा, और वह किसी भी विचार के योग्य नहीं है।

सोर्स: आईएएनएस

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