x
अब तक 134 अनुबंधित गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
अलाप्पुझा: मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने रविवार को अपने ऑपरेशन फोकस 3 परियोजना के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए 1,050 वाहनों के खिलाफ मामले दर्ज किए, जिसे वडक्कनचेरी बस दुर्घटना के बाद शुरू किया गया था, जिसमें नौ लोगों की जान चली गई थी।
एमवीडी द्वारा किए गए राज्यव्यापी निरीक्षण के बाद, 14,54,550 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 1,93,000 रुपये एकत्र किए गए।
74 वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए जबकि 30 ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए।
वाहन स्वामित्व हस्तांतरण हुआ आसान, मंत्रालय ने नियमों में बदलाव की सूचना दी
48 वाहनों के खिलाफ अवैध परिवर्तन और 92 अन्य के खिलाफ दोषपूर्ण स्पीड गवर्नर के लिए मामले दर्ज किए गए थे।
इसके अलावा, लेजर/रंगीन/फ्लैश लाइट लगाने के लिए 754 वाहनों को दंडित किया गया, जिसकी कानून द्वारा अनुमति नहीं है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने व हॉर्न बजाने के आरोप में 175 वाहनों पर कार्रवाई की जा रही थी।
शनिवार को, एमवीडी ने ऑपरेशन के तहत पूरे राज्य में 67 मामले दर्ज किए और 87,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कल, ड्राइव कोझीकोड के थमारसेरी, तिरुवनंतपुरम में संग्रहालय जंक्शन और इडुक्की में आयोजित किया गया था।
सबसे आम उल्लंघन अवैध हॉर्न फिटिंग और सजावटी रोशनी थे। एमवीडी के अनुसार, पहली बार कानून का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जुर्माना के साथ छोड़ दिया जाएगा।
ऑपरेशन फोकस 3 आने वाले दिनों में भी निरीक्षण जारी रखेगा। रात्रि यात्रा निरीक्षण पर भी सख्ती की जाएगी। वडक्कनचेरी त्रासदी के मद्देनजर एमवीडी ने अब तक 134 अनुबंधित गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
Next Story