
Kerala केरल : होसदुर्ग पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालक से यौन शोषण के मामले में प्रत्येक आरोपी को आठ वर्ष सश्रम कारावास व 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पी. बाबू (61) को सजा सुनाई गई। यह सजा 13 वर्षीय बालक से छेड़छाड़ के मामले में सुनाई गई। 5 मार्च 2023 को दोपहर 2.30 बजे जब बाबू को पता चला कि माता-पिता मौके पर नहीं पहुंचे हैं तो वह बालक को बालक के घर के आंगन में छोड़कर उसके साथ यौन शोषण करता रहा। अगले दिनों में भी वह बालक का पीछा करता रहा, उसे परेशान करता रहा और धमकाता रहा। होसदुर्ग फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पी.एम. सुरेश ने सोमवार को सजा सुनाई।
बेदाकुम पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच करने वाले तत्कालीन उपनिरीक्षक एम. गंगाधरन ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ए. गंगाधरन ने पैरवी की।





