केरल

पिनाराई विजयन पर आय से अधिक संपत्ति और रिश्वतखोरी का केस मुमकिन

Tara Tandi
22 Sept 2026 11:42 AM IST
पिनाराई विजयन पर आय से अधिक संपत्ति और रिश्वतखोरी का केस मुमकिन
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तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार को कानूनी सलाह मिली है कि सीएमआरएल-एक्सलॉजिक मामले में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन के खिलाफ रिश्वतखोरी सहित आरोप बरकरार रखे जा सकते हैं। महाधिवक्ता की कानूनी सलाह में यह भी कहा गया कि प्रथम दृष्टया सबूत है कि पिनाराई विजयन ने रिश्वत ली
सरकार को दी गई कानूनी राय में महाधिवक्ता के. जाजू बाबू ने कहा है कि पिनाराई विजयन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। राय में यह भी कहा गया है कि उनके खिलाफ धारा 13 (1)(बी) के तहत आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप भी कायम रह सकता है।
माना जा रहा है कि सरकार इन प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकती है। सीएमआरएल ने कथित तौर पर पिनाराई विजयन की बेटी टी. वीणा को उन सेवाओं के लिए भुगतान किया था जो वास्तव में प्रदान नहीं की गई थीं। कानूनी राय के मुताबिक इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(2) लागू होगी. इसमें आगे कहा गया है कि सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक और अन्य ने भुगतान के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बयान दिया था। रिश्वत देने के आरोप में सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक एस. शशिधरन कर्ता के खिलाफ विजिलेंस केस भी दर्ज किया जा सकता है। वीना के पति और पूर्व मंत्री मोहम्मद रियास के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों की जांच भी की जा सकती है।
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