केरल

मामला अस्तित्व में नहीं: यूट्यूबर 'टोपी' की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Usha dhiwar
4 Dec 2024 11:59 AM GMT
मामला अस्तित्व में नहीं: यूट्यूबर टोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
x

Kerala केरल: अदालत ने यूट्यूबर 'टोपी' के नाम से मशहूर निहाद की अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा कर दिया है। यह मामला उस मामले का है, जिसमें वह अपने घर पर नशे की हालत में पाया गया था। एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका का निपटारा तब किया, जब पुलिस ने बताया कि निहाद समेत अग्रिम जमानत मांगने वाले सभी 6 लोगों के खिलाफ कोई मामला नहीं है। अदालत ने पलारीवट्टम पुलिस को निहाद और उसकी 3 युवतियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर 4 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस ने बताया कि निहाद और अन्य के खिलाफ कोई मामला नहीं है।

बताया गया कि इस महीने की 16 तारीख को गुप्त सूचना के आधार पर दंसफ टीम ने थालीपाराम निवासी तम्मनत के अपार्टमेंट से रासायनिक नशीले पदार्थ जब्त किए थे। इसके बाद निहाद और अन्य ने इस निष्कर्ष पर अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उन्हें मामले में आरोपी बनाया जा सकता है।
हाल ही में उन्होंने यूट्यूब पर कहा था कि वह हट का किरदार छोड़ रहे हैं और निहाद के रूप में अपनी असल जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और उनका परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करता।मामला अस्तित्व में नहीं: यूट्यूबर 'टोपी' की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Next Story