केरल
क्या पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर बिना भुगतान किए वाहन गुजर सकते हैं Kerala हाईकोर्ट ने क्या कहा
Mohammed Raziq
3 May 2025 12:33 PM IST

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केरल Kerala : केरल उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को त्रिशूर के पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर अपने स्वयं के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया। यह निर्देश ओ.जे. जनेश द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में आया, जिसमें टोल प्लाजा पर यातायात के नियमन और भीड़भाड़ से राहत की मांग की गई थी।
NHAI दिशा-निर्देश क्या निर्दिष्ट करते हैं?
NHAI के मौजूदा नियमों के अनुसार, फास्टैग वाले वाहनों को 10 सेकंड के भीतर टोल बूथ से गुजरना चाहिए। इसके अतिरिक्त, टोल प्लाजा पर कतारों की लंबाई 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इस सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि वाहनों को बिना शुल्क दिए गुजरने दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इन मानदंडों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया और NHAI को निर्देश दिया कि यदि वह अनुपालन करने में विफल रहता है तो वह हलफनामा दायर करे। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होनी है।
पहले टोल संग्रह क्यों निलंबित किया गया था?
28 अप्रैल को त्रिशूर के जिला कलेक्टर ने पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। यह निर्णय गंभीर यातायात भीड़ के कारण लिया गया था, जिसका मुख्य कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर चल रहे अंडरपास का निर्माण कार्य था। कलेक्टर ने एनएचएआई से पुलिस सहायता के साथ यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए तत्काल कदम उठाने को भी कहा।
टोल वसूली के निलंबन के बाद क्या हुआ?
एनएचएआई द्वारा अधिकारियों को आश्वासन दिए जाने के बाद कि यातायात की भीड़ को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे, टोल वसूली निलंबन आदेश को अगले ही दिन वापस ले लिया गया।
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