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इसलिए, सरकार ने अदालत से अनुरोध किया कि उसकी जमानत शर्तों में ढील न दी जाए।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि क्या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के अध्यक्ष अब्दुल नासिर मदनी 2008 के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने पर केरल लौट सकते हैं। मदनी ने सुनवाई पूरी होने और जमानत की शर्तों के अनुपालन का हवाला देते हुए राज्य में अपनी वापसी का अनुरोध किया है।
हालांकि, कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत शर्तों में ढील नहीं देने का अनुरोध किया है। अदालत 13 अप्रैल, 2023 को मदनी की याचिका पर विचार करेगी।
मदनी ने चिकित्सा कारणों से केरल में स्थानांतरित करने की अनुमति का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की। इससे पहले मदनी को बेंगलुरु नहीं छोड़ने की शर्त के साथ जमानत दी गई थी। मदनी की ओर से पेश अधिवक्ता कपिल सिब्बल और हारिस बीरन ने सोमवार को अदालत से मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने की सूचना देकर जमानत शर्तों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने दावों की पुष्टि के लिए दस्तावेज भी पेश किए।
उसी समय, कर्नाटक सरकार ने तर्क दिया कि मदनी को पहले बाबरी मस्जिद के विध्वंस और कोयम्बटूर कार विस्फोट मामले के बाद दंगों के मामलों में आरोपी बनाया गया था। इसलिए, सरकार ने अदालत से अनुरोध किया कि उसकी जमानत शर्तों में ढील न दी जाए।
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