केरल
बिल्डिंग मालिक तय कर सकता है कि पार्किंग चार्ज वसूला जाए या नहीं: एचसी
Rounak Dey
19 April 2023 7:46 AM GMT
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पालिका अधिनियम की धारा 475 के तहत एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है।"
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि यह इमारत के मालिक पर निर्भर है कि वह इमारत में दी जाने वाली खरीदारी सुविधा और सेवाओं का उपयोग करते समय ग्राहकों से पार्किंग शुल्क वसूल करे या नहीं।
कोच्चि के एडापल्ली में लुलु शॉपिंग मॉल के पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों से पार्किंग शुल्क के संग्रह को चुनौती देने वाली दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एचसी ने यह आदेश दिया।
न्यायमूर्ति वीजी अरुण की एकल पीठ ने आगे कहा कि, "व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आसपास बहुस्तरीय पार्किंग सुविधाओं के संचालन के लिए, जो पार्किंग के लिए उपयोग की जाने वाली स्टैंड-अलोन इमारतों के रूप में संचालित होती हैं, केरल नगर पालिका अधिनियम की धारा 475 के तहत एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है।"
Rounak Dey
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