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अब तक 19 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिश्वत देने के नाम पर मुवक्किलों से धन प्राप्त करने के आरोपी अधिवक्ता सैबी जोस किदंगूर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
निर्देश देने वाले न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने सैबी जोस द्वारा दायर याचिका की सुनवाई को 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें मामले को खारिज करने की मांग की गई थी। अपनी याचिका में, अभियुक्त ने कहा कि मामला अफवाह के आधार पर बनाया गया था।
इस बीच, राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई जांच की प्रगति के बारे में अदालत को सूचित किया। अब तक 19 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
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