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न्यायाधीशों के घरों के 100 मीटर के दायरे में भारी मात्रा में कचरा पड़ा हुआ है।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ब्रह्मपुरम अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में लगी भीषण आग के बाद कोच्चि निगम को पर्यावरण मुआवजे के रूप में 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति एसवी भट्ट और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने निगम द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए इस आदेश पर आठ सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर फैसला लिया जाएगा। मामले की दोबारा सुनवाई 23 मई को होगी।
इस बीच, अदालत ने यह भी देखा कि कोच्चि शहर में सड़कों के किनारे कचरे का ढेर लगा हुआ था। अदालत ने कहा कि जिला कलेक्टर और न्यायाधीशों के घरों के 100 मीटर के दायरे में भारी मात्रा में कचरा पड़ा हुआ है।
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