केरल

पिनाराई और उनकी बेटी को बड़ी राहत CMRL भुगतान मामले में सतर्कता जांच नहीं

Mohammed Raziq
28 March 2025 3:04 PM IST
पिनाराई और उनकी बेटी को बड़ी राहत CMRL भुगतान मामले में सतर्कता जांच नहीं
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Kochi कोच्चि: हाईकोर्ट ने एक्सालॉजिक सीएमआरएल ट्रांजैक्शन मामले में विजिलेंस जांच की मांग को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला मैथ्यू कुझालनादन विधायक और कलमस्सेरी के मूल निवासी गिरीश बाबू की याचिका पर सुनाया, जिसमें विजिलेंस कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन को सीएमआरएल के बिना सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित शिकायत को खारिज करने के खिलाफ दायर किया गया था। शिकायत में आयकर निपटान बोर्ड द्वारा यह निष्कर्ष निकाले जाने के आधार पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और वीना विजयन के खिलाफ जांच की मांग की गई थी
कि उन्होंने पारिश्रमिक का भुगतान किया था। दोनों याचिकाओं में मांग की गई थी कि जांच की मांग को खारिज करने वाले विजिलेंस कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाए और विजिलेंस कोर्ट को नए सिरे से फैसला लेने का निर्देश दिया जाए। आयकर निपटान बोर्ड ने पाया कि वीना और उनकी कंपनी एक्सालॉजिक ने ऐसी सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए 1 करोड़ 72 लाख रुपये का भुगतान किया, जो अस्तित्व में ही नहीं थी। मुख्य आरोप यह था कि वीना ने मुख्यमंत्री की बेटी होने के नाते अपने पद का इस्तेमाल सीएमआरएल से मासिक भुगतान प्राप्त करने के लिए किया।
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