x
तिरुवनंतपुरम THIRUVANANTHAPURAM : वित्त विभाग के संयुक्त सचिव श्रीराम वेंकटरमन, जो शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण पत्रकार के एम बशीर की मौत हो गई, शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।
अदालत ने आईएएस अधिकारी को आरोपपत्र पढ़कर सुनाया, जिन्हें पिछली बार मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए सख्त निर्देश दिए थे। अगली सुनवाई 6 सितंबर को निर्धारित की गई है।
श्रीराम ने उस अपराध को करने से इनकार किया जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अदालत ने मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि श्रीराम के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप बरकरार रहेंगे, जिससे निचली अदालत में उनके मुकदमे का रास्ता साफ हो गया। श्रीराम ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनके खिलाफ आरोप हटाने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह रुख अपनाने के बाद अपील खारिज कर दी कि आरोप बरकरार रखने योग्य है या नहीं, इसका फैसला केवल मुकदमे के दौरान ही किया जा सकता है। बशीर, जो स्थानीय दैनिक 'सिराज' के ब्यूरो प्रमुख थे, की 3 अगस्त, 2019 को शहर में संग्रहालय के पास श्रीराम द्वारा चलाई जा रही कार से उनके दोपहिया वाहन से टक्कर लगने से मौत हो गई थी। घटना के समय श्रीराम कथित तौर पर नशे में थे। उन पर मेडिकल जांच में जानबूझकर देरी करके नशे की हालत में होने के सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने श्रीराम के खिलाफ निम्नलिखित आरोप तय किए हैं - आईपीसी 279 (तेजी से गाड़ी चलाना), 304 (हत्या के लिए दोषी नहीं होने वाली गैर इरादतन हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना) और मोटर वी वाहन अधिनियम 184 (खतरनाक ड्राइविंग)।
Tagsवित्त विभाग संयुक्त सचिव श्रीराम वेंकटरमनबशीर की मौत मामलाअदालतकेरल समाचारजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारFinance Department Joint Secretary Sriram VenkataramanBasheer's death casecourtKerala NewsJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsInsdia NewsKhabaron Ka SisilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Renuka Sahu
Next Story