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तिरुवनंतपुरम: राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने बार लाइसेंस विवाद के संबंध में दो उत्पाद शुल्क उपायुक्तों द्वारा उनके निलंबन पर तत्काल रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाएं अधिकारी पी के सतीश और पी एल शिबू ने दायर की थीं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि निलंबन आदेश पर तत्काल रोक नहीं लगाई जा सकती।
निलंबित उपायुक्तों ने ट्रिब्यूनल की तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम पीठों से संपर्क किया था। सरकार ने उनकी दलीलों का कड़ा विरोध किया और ट्रिब्यूनल से उसका पक्ष विस्तार से सुने बिना कोई अंतरिम आदेश न देने या निलंबन पर रोक न लगाने का आग्रह किया। सरकार की आपत्ति को स्वीकार करते हुए, ट्रिब्यूनल ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया और याचिकाओं को विस्तृत सुनवाई के लिए 12 नवंबर को पोस्ट कर दिया।
अधिकारियों को कथित तौर पर नई उत्पाद शुल्क नीति की शुरूआत से पहले नए बारों को लाइसेंस नहीं देने के यूडीएफ सरकार के फैसले के विपरीत कार्य करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। उत्पाद शुल्क मंत्री एम लिजू ने निर्देश दिया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये.
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