केरल

जमानत याचिका दायर, गवाहों को धमकी की आशंका

Tara Tandi
14 Oct 2026 1:01 PM IST
जमानत याचिका दायर, गवाहों को धमकी की आशंका
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कोच्चि: पुलिस ने नेडुम्बसेरी में मिनी कूपर कार दुर्घटना के मुख्य आरोपी सुहेल सजीव को हिरासत में लेने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। पुलिस को उम्मीद है कि दो दिनों के भीतर उन्हें उसकी कस्टडी मिल जाएगी। इसके बाद आरोपी से विस्तार से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।
पुलिस दुर्घटना स्थल और उन बार से सबूत इकट्ठा करेगी जहां उन्होंने शराब पी थी। सुहेल के खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इन नतीजों के मिलने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि किन नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया गया था। सुहेल के साथ कार में मौजूद अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने उसे शराब के नशे में गाड़ी चलाने से नहीं रोका। जांच टीम यह भी पता लगा रही है कि क्या उन्होंने कोई नशीला पदार्थ लिया था। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि पहला आरोपी सुहेल एक अमीर युवक है, इसलिए इस बात की संभावना है कि वह गवाहों को प्रभावित या धमका सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि सुहेल शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने नशीली दवाएं ली थीं या नहीं, इसकी जांच के लिए रिमांड की मांग की गई थी। FIR में सुहेल का नाम लिखने के बजाय उसे कार KL 07 CR 1001 का ड्राइवर बताया गया। पता 'अज्ञात' दर्ज किया गया। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि वह शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। दुर्घटना रविवार को सुबह 1:45 बजे हुई और FIR सुबह 6:59 बजे दर्ज की गई। केरल बोर्स्टल स्कूल अधिनियम में प्रावधान है कि 16 से 21 वर्ष की आयु के दोषी व्यक्तियों को यहां भर्ती किया जाना चाहिए। जेल के नियम भी यही कहते हैं। हालांकि, आरोप हैं कि रिमांड कैदी सुहेल को बोर्स्टल स्कूल भेजने में कोई रहस्य है।
इस बीच, आरोपी को जमानत पर रिहा कराने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। चारों ने अंगमाली अदालत में जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं। जमानत याचिकाओं पर पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद ही विचार किया जाएगा। कार चलाने वाले सुहेल और उसके दोस्तों निनाव, जोएल और अमीन, सभी ने जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं। उनके वकील मंगलवार को कोर्ट पहुँचे और ज़मानत की अर्ज़ियाँ दाखिल कीं।
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