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Kerala केरल : सड़क पर रोककर 45 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को 16 वर्ष सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। 35,000. कोट्टाराक्कारा फास्ट ट्रैक विशेष अदालत की न्यायाधीश अंजू मीरा बिड़ला ने विनोद (46) को उम्मानूर विलायनथुर पिनाट के सामने विजयसदनम हाउस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोट्टाराक्करा सब-इंस्पेक्टर नौशाद ने 4 अक्टूबर, 2023 को हुई घटना में एफआईआर दर्ज की। कोट्टाराक्कारा इंस्पेक्टर वी.एस. प्रशांत ने जांच कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो उसे छह महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। अभियोजन पक्ष के लिए शुगु सी. थॉमस उपस्थित थे।
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