केरल

हत्या का प्रयास: आरोपी को 22 साल की जेल और जुर्माना

Kavita2
25 May 2025 3:30 PM IST
हत्या का प्रयास: आरोपी को 22 साल की जेल और जुर्माना
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Kerala केरल : कोकुर मथुमपुरत कोरन, उसके बेटे बाबू, मां मालू और भाई रतीश की हत्या के प्रयास के मामले में प्रत्येक को 21 साल 10 महीने की जेल और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 35,000. चंगरामकुलम कोकुर पारापुर हरिनारायण (35) को मंजेरी द्वितीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ए.वी. ने सजा सुनाई। घटना रात 8:45 बजे घटी। 8 अगस्त 2014 को नौ लोगों के एक गिरोह ने घर में घुसकर उसे चाकुओं, कुल्हाड़ियों और लोहे की छड़ों से पीट-पीटकर मारने की कोशिश की। हमले में रतीश और बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाए जाने से पहले ही खाड़ी में डूब चुके प्रति ने 10 मार्च को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।

हत्या के प्रयास के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना अदा न करने पर 25,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना तथा छह माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है। किसी हथियार से हमला कर गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना अदा न करने पर 10,000 रुपये या तीन माह का कारावास। उन्हें आठ श्रेणियों में साधारण जेल में छह वर्ष और 10 महीने की सजा काटनी होगी। यह जेल की सज़ा भुगतने के लिए पर्याप्त है। अदालत ने पहले आरोपी उन्नीकृष्णन, दूसरे आरोपी श्रीजेश उर्फ ​​उन्नीमोन, तीसरे आरोपी सिनिश, पांचवें आरोपी शशिधरन, आठवें आरोपी प्रदीप और नौवें आरोपी विजयेश को 29 मई 2023 को सजा सुनाई।

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